उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति पढ़िए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, वित्त, गृह एवं खनन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने की तैयारी का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास हुआ। इसके अलावा अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली का मामला भी कैबिनेट में लाया गया।
उच्च शिक्षा में ,स्कॉलरशिप
कैबिनेट में सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर मुहर लग गई है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के तहत ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर संकाय में प्रथम आने वालों को 3000 द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹1000 महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी।
पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 दूसरे स्थान पर रहने वाले को 3000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹2000 महीना स्कॉलरशिप मिलेगी।
ग्रेजुएशन में वर्ल्ड टॉप करने वाले को सरकार पहले स्थान पर आने वाले को 36000 दूसरे स्थान पर आने वाले को 24000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹18000 एकमुश्त भी देगी।
निर्वाचन आय़ुक्त का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट बैठक निर्वाचन आय़ुक्त के कार्यकाल पर बड़ा फैसला हुआ। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
चकराता टाउनशिप को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
*केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविरों के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
*पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।
*विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
*राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
*खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
*अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
*उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी