अंकिता भंडारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलकित की केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की, CJI बोले ये बेहद गंभीर मामला

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DELHI:   अंकिता भंडारी केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग करने वाली पुलकित की याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है। मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए।

बता दें कि पौड़ी के डोभ गांव की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के नजदीक गंगा भोगपुर के रिजॉर्ट मे रिसेप्सनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। इसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसके परिजनों को गुमराह करने के लिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस मामले में पुलकित आर्य मुख्य आरोपी है। इसके अलावा पुलकित के दोस्त अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया। जिससे अंकिता की मौत हो गई।

पुलकित ने केस को कोटद्वार की कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष जब ये याचिका आई तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर है। मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए।

 

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