तीन संतान होने की बात छुपाने पर ग्राम प्रधान को किया गया निलंबित

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Dehradun ji: दो से ज्यादा संतान होने के बावजूद झूठा शपथ पत्र भरने के आरोप में डोईवाला ब्लाक की प्रतीतनगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पिवाल को जिलाधिकारी ने प्रधान पद से निलंबित कर दिया है। विभागीय संयुक्त समिति ने निर्वाचन के समय झूठे तथ्य प्रस्तुत करने पर उनको अनाचार का दोषी पाया था।

दरअसल बबीता कमल, निवासी प्रतीतनगर (रायवाला) ने 11 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव पंचायती राज और जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अनिल कुमार पिवाल की तीन संतानें हैं। उनका कहना है कि 2019 के पंचायत चुनाव के दौरान अनिल कुमार ने झूठा शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय उनकी दो संतानें थीं, लेकिन शपथ पत्र में उन्होंने केवल एक संतान का ही उल्लेख किया। प्रधान निर्वाचित होने के बाद 10 मार्च 2022 को उनकी तीसरी संतान भी हुई।

दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति नहीं रह सकता प्रधान

उत्तराखंड पंचायती राज नियमों के अनुसार तीन संतान वाला व्यक्ति ग्राम प्रधान के पद पर बने रहने का पात्र नहीं होता है। इस शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने प्रकरण की जांच की। टीम ने नगर निगम ऋषिकेश, स्वास्थ्य केंद्र रायवाला, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र मसूरी से भी जानकारी प्राप्त करके जिला पंचायत राज अधिकारी ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी और प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी पाया गया है। उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए, जिस कारण एक जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब फाइनल जांच के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी।

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