उत्तरकाशी मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों को मिली महापंचायत की सशर्त इजाजत, रैली पर रहेगी रोक

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UTTARKASHI: उत्तरकाशी मस्जिद विवाद के फिर से तूल पकड़ने के आसार हैं। प्रशासन ने हिंदू संगठनों को 1 दिसंबर को उत्तरकाशी में महापंचायत करने की सशर्त अनुमति दी है। दूसरी तरफ मस्जिद के आसपास धारा 163 निषेधाज्ञा लागू करते हुए सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई है।

बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठन आदंलोन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। जबकि प्रशासन की प्राथमिक जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। इसको लेकर दीवाली से पहले उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली हुई थी जिसमें पथराव औऱ लाठीचार्ज हो गया था। देवभूमि विचार मंच की ओर से 1 दिसंबर को महापंचायत क लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ हिंदू संगठनों को पंचायत करने की अनुमति दी है।

उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला के मुताबिक महापंचायत को लेकर लगातार परमिशन मांगी जा रही थी। लिहाजा हमने परमिशन तो दी है, लेकिन आयोजकों को यह भी कहा है कि अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था फैली तो तत्काल प्रभाव से महापंचायत की परमिशन को रद्द भी किया जा सकता है। आयोजकों को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की ऐसी कोई भी बयानबाजी मंच या पंचायत स्थल से ना हो, जिससे समाज में तनाव फैले। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सड़क इत्यादि जाम न करने की भी शर्त प्रशासन की तरफ से रखी गई है। महापंचायत के दौरान किसी व्यक्ति के हाथ में लाठी, डंडे, तलवार या कोई भी हथियार नहीं होगा> किसी तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन जिससे भीड़ इकट्ठा हो, नहीं हो पाएंगे।

महापंचायत के दौरान हालात न बिगड़ें इसके लिए जिला प्रशासन ने मस्जिद मोहल्ले के 50 मीटर के दायरे में अभी से धारा 163 लागू कर दी है। जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

 

 

 

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