
पुत्रवधू भी मृतक आश्रित में शामिल होंगी, गैरसैंण में धामी कैबिनेट ने लिया फैसला
GAIRSAIN: गैरसैंण में बजट पेश करने के एक दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने वन अधिनियम में संशोधन के साथ विधवा पुत्रवधू को भी मृतआश्रित में शामिल करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने वन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। अब निजी वन अधिनियम में वित्तीय दंड का प्रावधान होगा। वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया गया है, हालांकि जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। कैबिनेट बैठक मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। संशोधित नियमावली के तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब बहू को भी पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे
मंत्रिमंडल ने साल 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में पीएमजीएसवाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में लेने पर सहमति बनी है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है।