भू कानून उल्लंघन के मामलों पर सख्ती, अल्मोड़ा में अभिनेता मनोज वाजपेयी की करोड़ों की जमीन जांच के घेरे में

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ALMORA:  भू कानून के प्रावधानों का उलंल्घन करने वाले बाहरी व्यक्तियों की संपत्तियों पर प्रशासन की नजर है। मुख्य सचिव ने इस बाबत सभी जिलों से रिपोर्टच तलब की थी जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि अधिकतर जनपदों में भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा अल्मोड़ा में खरीदी गई जमीन भी अब जांच के घेरे में है।

सूत्रों के मुताबिक, मनोज वाजपेयी ने 2021 में करोड़ों रुपये की भूमि खरीदी थी। हालांकि, जांच में यह खुलासा हुआ है कि भूमि खरीद में उत्तराखंड के भू-कानून के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए न्यायालय और सरकार से अनुमति अनिवार्य है।

राज्य में भू-कानून की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि की सूची तैयार की जाए और जिन लोगों ने भू-कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस आदेश के तहत अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने अब तक 23 ऐसे मामलों की पहचान की है, जिनमें खरीदी गई भूमि का उपयोग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि प्रशासन ऐसे मामलों में तेजी से जांच कर रहा है। कुछ मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कई न्यायालय में लंबित हैं। मनोज वाजपेयी द्वारा खरीदी गई भूमि और अन्य मामलों में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

इससे पहले चितई क्षेत्र में मुंबई के एक उद्योगपति द्वारा खरीदी गई भूमि का मामला भी सुर्खियों में रहा था। जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद प्रशासन ने उस भूमि का बैनामा अमान्य कर दिया और जमीन जब्त कर ली। उद्योगपति ने कुमाऊं कमिश्नर के पास अपील की, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।

उत्तराखंड के भू-कानून के अनुसार, बाहरी राज्य के लोग भवन निर्माण के लिए अधिकतम 250 वर्गमीटर जमीन खरीद सकते हैं। इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। जिन लोगों ने इस शर्त का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है।

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