चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने का फैसला हाईकोर्ट ने पलटा, धामी सरकार को झटका
NAINIITL: उत्तराखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। अदालत ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया है। बता दें कि धामी सरकार ने नंदा राजजात यात्रा के फंड के भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त कर दिया था।
रजनी भंडारी के पति और बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जानकारी दी है। हाईकोर्ट के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने चमोली जनपद की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने की नसीहत भी दी है।
बता दें कि नंदा देवी राजजात यात्रा के फंड के दुरुपयोग के आरोप में सरकार ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। उकी जगह अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लक्ष्मण रावत को दे दी गई थी। रजनी भंडारी ने सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कल 31 जनवरी और आज एक फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रजनी भंडारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवकत्ता देवदत्त कामत ने इस केस की पैरवी की। रजनी भंडारी के वकील का कोर्ट में तर्क था कि उन्हें राजनीति द्वेष की भवना से हटाया है, क्योंकि एक व्यक्ति की शिकायत पर उन्हें पद से हटाया गया है, जबकि मामले की जांच भी नहीं हुई है।
रजनी भंडारी के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले पर जोशीमठ के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने आतिशबाज़ी कर जश्न मनाया।