बड़ी खबर: 2000 रुपए का नोट बंद, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करा सकते हैं करेंसी, RBI का फैसला

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गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट जल्द ही इतिहास बन जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटका सर्कुलेशन वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने ग्राहकों को दो हजार के नोट को बैंकों में जमा करवान के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। लंबे समय से 2000 के नोट की छपाई रुकी हुई थी।

आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है अब 2,000 रुपये के बैंक (2,000 Rupee Note) नोट नहीं छपेंगे। आरबीआई ने कहा है कि क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत अब 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा। जिन ग्राङकों के पास 2000 को नोट मौजूद हैं, वो फिलहाल मान्य होंगे, लेकिन इन्हें 23 मई से  30 सितंबर तक बैंकों में जमा करवाना जरूरी है। एक बार में 20 हजार रुपए तक की वैल्यू के ही नोट वापस कराए जा सकेंगे। आरबीआई के 19 केंद्रों पर भी नोट बदलने की फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। 30 सितंबर के बाद इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बैंक भी अब से 2000 के करेंसी नोट में पेमेंट नहीं करेंगे।

दो हजार रुपये के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपये को नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटो को लाया गया था। दो हजार रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। इसलिए 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थीं। नोटबंदी के बाद पीक समय में 2000 के नोटों की कुल वैल्यू 6.73 लाख करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इतनी बडी धनराशि को बैंकों में वापस कराने के लिए बैंकों में भीड़ जुटनी लाजिमी है। हो सकता है इससे लोगों को वैसी परेशानी झेलनी पड़े जैसे नोटबंदी के समय हुई थी।

 

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