अब नैनीताल से यहां शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, धर्मांतरण कराने वाले को होगी 10 साल की सजा, , जानिए धामी कैबिनेट के फैसले

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DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें हाईकोर्ट को शिफ्ट करने, धर्मांतरण कानून को सख्त करने जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को और मजबूत बनाने पर मुहर लगी है। अब धर्मांतरण कानून को गैर जमानती बना दिया गया है और 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बैठक में 26 मामले आए। एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए।

कैबिनेट के बड़े फैसले

-29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

-धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मंजूरी, अब आऱोपी को दस साल की सजा का प्रावधान

– हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी कैबिनेट की मुहर

– जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास

– पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी

– कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम। अब 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।

– सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी 50 फीसदी के बजाए अब 75 फीसदी सब्सिडी देगा। इससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

-राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा

-शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी।

-खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान

 

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