अंकिता के हत्यारे पुलकित आर्य को हाईकोर्ट ने फटकारा, जमानत याचिका खारिज की

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NAINITAL: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की चाल को हाईकोर्टच से तगडा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पुलकित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि ये संगीन अपराध है, इसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बातें भी सामने आई हैं लिहाजा जमानत याचिका खारिज की जाती है।

जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में पुलकित आर्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय तीनों आरोपियों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। उन्होंने जबरदस्ती अंकिता भंडारी को वीआईपी सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला.फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। इतना ही नहीं अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है।

सुनवाई के दौरान अंकिता के माता पिता की तरफ से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की गई।लिहाजा, पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

बता दें कि 18 सितंबर को यमकेश्वक के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी। पांच दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था। प्राथमिक जांच में सामने आया था कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, उसके दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद राजस्व पुलिस के लापरवाह रवैये के मद्देनजर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

इस घटना से पूरे प्रदेश में उबाल आ गया था। फिलहाल मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित निचली अदालत में चल रही है। पुलकित आर्य ने एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट में  जमानत याचिका लगाई थी।

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