उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी, महिलाओं के लिए खास योजना लाई सरकार, जानिए धामी कैबिनेट बड़े फैसले

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DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।  बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कैबिनेट ने स्ट्रीट टिल्ड्रेन पॉलिसी के साथ साथ एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुर्गीपालकों को बड़ी राहत देते हुए सब्सिडी की सीमा भी बढ़ा दी है।

स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इससे अनाथ और बेसहारा बच्चों को पढ़ाई के उचित अवसर मिल सकेंगे।

एकल महिला स्वरोजगार योजना

धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना पर काम होगा। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एकल महिलाएं दो लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकेंगी जिस पर सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि क्षेत्रों में महिलाएं इस योजनाका लाभ ले सकती हैं। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का बजट रखा है। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जो महिलाएं   बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगी, इस सूरत में सरकार सब्सिडी जब्त कर लेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी

-मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी

-बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ

-गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की सब्सिडी देगी।

-वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी

-किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी

-कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया निर्णय

-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी

-तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी

– उत्तराखंड में रोपवे का जाल बिछाया जा रहा है. ऐसे में प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है. इस स्टडी के बाद उपयुक्त पाए गए रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतर जाएगा. रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद प्रॉफिट का शेयरिंग परसेंटेज क्या होगा? इससे संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

-12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं

-पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी

-जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगा, इसके लिए नियमावली की मिली मंजूरी

न-ई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित

-प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन

– धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन विचलन के माध्यम से किया गया था, ऐसे में इस परिषद के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है

-मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के तहत अन्य राज्य से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेने की व्यवस्था है। ऐसे में साल 2017 में तय की गई ग्रीन सेस की दर में करीब 28 से 30 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है।

-एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

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