चुनाव आयोग ने रद्द किया पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन,  न होगी आचार संहिता, न होगा नामांकन

Share this news

DEHRADUN:  पंचायत चुनावों में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट के सख्त रुख और रोक के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना पररोक लगा दी है। इस अधिसूचना में 25 जून से नामांकन शुरू किए जाने थे, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद अब आय़ोग ने भी पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है,जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उत्तराखंड पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की सभी कार्यवाही के साथ लागू की गई आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है। आयोग का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती,तब तक आचार संहिता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जून को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों की अधिसूचना जारी की थी,जिसके साथ ही हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाक़ी राज्य के 13 जनपदों में आचार संहिता लागू कर दी गई थी।इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें आरक्षण व्यवस्था सहित चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।इसके बाद 19 जून को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन (स्टे)आदेश दे दिया।अब कल 25 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी है।

इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं,तो आचार संहिता का बने रहना प्रशासनिक और विकास कार्यों में बाधा बन सकता है,इसलिए इसे समाप्त किया जा रहा है।

 

(Visited 592 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In