Scrap Policy: पुराने अनफिट वाहन कबाड़ में बेचो, नया वाहन खरीदने पर 50 हजार तक की छूट पाओ

Share this news

DEHRADUN:  अगर आपके पास 15 साल पुराना वाहन है और आप नया वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 50 हजार रुपए तक की छूट पाने का एक अच्छा मौका है। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदना चाह रहे हैं तो पुराना वाहन स्क्रैप में देकर सरकार से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से नया वाहन लेने पर आपको 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के लिए राज्यों को केंद्र से 50 करोड़ की मदद मिलेगी। इस नीति के तहत सभी सरकारी विभागों, निकायों, प्रतिष्ठानों के 15 वर्ष पुराने वाहन कबाड़ बनेंगे। गैर सरकारी या निजी वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। अगर आप अपना वाहन स्क्रैप सेंटर में देंगे तो आपको बाजार भाव के हिसाब से उस सेंटर की ओर से पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नया वाहन लेने पर इस सर्टिफिकेट से टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

नए वाहन की खरीद के दौरान इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके नए वाहन का टैक्स एक लाख रुपये हो रहा है, तो स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाकर आपको उसका 25 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपये की टैक्स में छूट मिलेगी। इसी तरह 2 लाख तक के टैक्स पर 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी लेकिन इससे अधिक की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन स्क्रैप सर्टिफिकेट से टैक्स में छूट की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए ही होगी।

व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए भी सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। जो वाहन 2003 से पुराने होंगे, उन्हें स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और पेनल्टी 100 फीसदी माफ होगी। 2003 से 2008 के बीच के वाहनों में पुराने बकाया टैक्स पर 50 प्रतिशत, जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। 2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, उसके जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। इन वाहनों को स्क्रैप में देने वालों को सरकार आठ साल तक टैक्स में 15 प्रतिशत छूट का लाभ भी देगी।

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In