अब उत्तराखंड आने वाले वाहनों में भी गारबेज बैग लगाना अनिवार्य, स्वच्छता से समझौता नहीं करेगी सरकार
DEHRADUN: सिक्किम सरकार से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी स्वच्छता के प्रति बडा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड आने वाले सभी वाहनों में गारबेज बैग या डस्टबिन लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पर्यटकों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेन्सी व वाहन चालकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य सचिव ने इस नियम को सख्त से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यानी अब उत्तराखंड में जो भी वाहन आएंगे उनमें कचरे के लिए बैग या डस्टबिन रखे होने जरूरी हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि चार धाम समेत अनेक पर्यटक स्थलों पर कचरा फैला रहता है। पर्यटक प्लास्टिक की बोतलें, रैपर आदि कचरा वहीं छोड़ आते हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में नियमित रूप से चैकिंग एव चालान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इसस पहले परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, राजस्थान व मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्तों को भी पत्र लिखा था। परिवहन विभाग ने निर्देशों में साफ किया था कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा नहीं फेंक सकते इसके लिए सभी वाहनों में Dustbin / Garbage Bag लगाना अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों को ट्रिप कार्ड जारी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रत्येक वाहन में डस्टबिन या गारबेज बैग हो। आमजन को व्यापक स्तर पर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेन्सी व वाहन चालकों से भी संवाद व समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के कारण राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखण्ड के निवासियों के साथ ही हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। यह कार्य सामूहिक भागीदारी का है।
इससे पहले सिक्किम सरकार ने भी राज्य में केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश करन देने का नियम बनाया था जिनमें गारबेज बैग या डस्टबिन लगा हो।