महंगाई का झटका: उत्तराखंड में 7 फीसदी तक बढ़ गई बिजली की दरें, जानिए अब कितनी होगी प्रति यूनिट दर

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DEHRADUN:  उत्तराखंड में  विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल और पिटकुल द्वारा वार्षिक टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी के सापेक्ष 6.92% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग ने वितरण हानि 13% को माना है. बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

नई दरों के मुताबिक घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट अधिक बिल देना होगा। इस तरह प्रदेश के करीब 22 लाख उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए दाम से तगड़ा झटका लगने जा रहा है।

फिक्स चार्ज भी बढ़ाया

व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता जिसमें सरकारी एजुकेशनल संस्थान और दूसरे सरकारी विभागों के लिए भी बढ़ोतरी की गई है। 25 किलोवाट तक के लिए 10 रुपए प्रति किलो वाट का फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है। साथ ही बिजली के दाम में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। 25 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में ₹10 प्रति किलो वाट बढ़ोतरी और बिजली के दाम में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता 10690.03 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें 14708.02 मिलियन यूनिट की अनुमानित विक्रय पर कुल राजस्व 9997.69 करोड़ रुपए अनुमानित राजस्व आकलन किया गया। इसमें 692.34 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर के लिए 6.92% की वार्षिक तारीख में वृद्धि का फैसला लिया गया।

बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए आयोग ने उनके लिए किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। इस तरह बीपीएल परिवारों को फिक्स चार्ज और बिजली के दामों में किसी भी तरीके के बढ़ोतरी का सामना नहीं करना होगा।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति 50 लीटर रखी गई है।

 

 

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