पंचायत चुनाव: चुनाव चिन्ह बांटने पर दोपहर 2 बजे तक लगी रोक

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DEHRADUN : पंचायत चुनावों को लेकर हर पल नया ट्विस्ट आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर अस्थाई रोक लगा दी है। सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक स्थगित की गई है।

दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक के आदेश के बाद आयोग को ये फैसला लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग असमंजस की स्थिति में है, इसलिए आयोग ने सोमवार को उसका पक्ष सुने जाने की अपील की है।

पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं। लेकिन आयोग ऐसे लोगों को पहले ही क्लीन चिट दे चुका था। आयोग ने दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले प्रत्याशियों की सूची जिलाधिकारियों से मांगी है लेकिन समय रहते इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

अब नामांकन दर्ज करने, नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार से चुनाव चिन्ह बांटे जाने थे। आयोग कोर्ट के आदेश का पालन करे या नियमावली के अनुसार चले इस पर गहरा असमंजस था। इस वजह से आयोग ने हाईकोर्ट में उसका पक्ष सुने जाने की अपील की थी। कोर्ट सोमवार को आयोग का पक्ष सुनेगा, लिहाजा आयोग ने दोपहर 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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