उत्तरकाशी में बवाल के बाद तनाव जारी, धारा 163 निषेधाज्ञा लागू, हिंदू संगठनों ने बुलाई महापंचायत
UTTARKASHI: गुरुवार को मस्जिद के मामले पर उत्तरकाशी में जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली के दौरान पथराव औऱ लाठीचार्ज की घटना में 27 लोग घायल हुए हैं। हालात संभालते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।शुक्रवार को भी उत्तरकाशी और आसपास के कस्बों में बाजार बंद रहे जिससे चारधाम यात्रियों औऱ पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले में शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुस्लिम समुदाय ने भी मस्जिद आने के बजाए घरों में जुम्मे की नमाज पढ़ी।
उधर उत्तरकाशी व्यापार मंडल ने हिंदू संगठनों के 2 नवंबर तक बाजार खुला रखने का ऐलान किया है। व्यापार मंडल ने भी मस्जिद के विरोध में कल औऱ आज बाजार बंद रखे थे। व्यापारियों का मानना है की दीपावली तक बाजार बंद रखन से सभी पक्षों को नुकसान होगा, इसलिए 2 नवंबर तक बाजार खुले रखे जाएंगे। उत्तरकाशी नगर व्यापार मंडल के महामंत्री मनमोहन थलवाल ने बताया कि अगर 2 नवंबर तक प्रशासन जिले में बाहर से आ रहे लोगों के सत्यापन और विवादित भूमि पर सही रिपोर्ट नहीं देता है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन समय के लिए बाजार बंद रहेगा। उन्होंने मांग की है कि पुलिस की ओर से किए जा रहे सत्यापन में तब तक किसी को यहां पर व्यापार और रोजगार न करने दिया जाए, जब तक उस व्यक्ति के संबंधित थाने से उसकी पूरी जानकारी न आए।
मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली बुलाने वाले एक हिंदू संगठन ने चार नवंबर को महापंचायत बुलाई है। संघठन ने दीपावली के त्योहार को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन चार नवम्बर की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। यह निर्णय विश्वनाथ मंदिर सभागार में बैठक कर लिया गया।
बता दें कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने मस्जिद को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली थी। जिसमें पुलिस पर पथराव फिर लाठीचार्ज हुआ था। जिसमें 7 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस को बीएनएस की धारा 163 लागू करना पड़ा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले में आठ के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।