यूसीसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर, नियमावली बनने के बाद लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून
DEHRADUN: समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी।
बता दें कि विधानसभा में समाननागरिक संहित विधेयक पास कराने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। अब राष्ट्रपति ने बिल पर मुहर लगा दी है। यानी कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। यूसीसी कानून के लिए नियमावली बनाई जा रही है। उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता कानून लागू करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। सीएम ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि उत्तराखंड विधानसभा से पारित हुए समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने से साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर लगाम लगेगी।