मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, इन 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Share this news

DEHRADUN:  कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार धामी कैबिनेट की फुल फ्लेज्ड मीटिंग हुई। इस मीटिंग सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।

वीर उद्यमी योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं योजना को उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना नाम दिया गया है। योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10%  लक्ष्य अग्निवीर या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी कुल चयनित लाभार्थियों में 10 फीसदी लाभार्थी फौजी बैकग्राउंड से होंगे। इनको उद्यम लगाने पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

अन्य फैसले

-पीडब्ल्यूडी विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया गया, ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी।

-उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति। ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर।

-वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्रावधान था कार्मिक विभाग में 22 वर्ष, अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 22वर्ष की गई।

-पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे। उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इसी हिसाब से बजट मिलेगा।

-उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई

-उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर

-गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था। आज नियमावली मंजूर

-यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा।

-वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत नियमावली थी। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी। 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि थे। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी। हाइट की व्यवस्था भी पूर्व की ही लागू रहेगी।

– एडेड स्कूलों में निर्णय हुआ था कि जब वह एडेड बना है, उससे पूर्व की सेवा को भी प्रोन्नति में शामिल करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है

-कृषि विभाग में गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुन्तल होगा।  रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू व धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा। इससे अधिक नहीं

नियोजन विभाग में सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी

-पंचम विस सत्र के सत्रावसान को मंजूरी

-देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी। पूर्व में सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी।

 

 

 

 

(Visited 190 times, 190 visits today)

You Might Be Interested In