गौचर: हिंदू युवक से मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, घटना के बाद पसरा तनाव, धारा 163 लागू
GAUCHAR (CHAMOLI): चमोली जिले के गौचर में स्कूटी पार्किंग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हिंसा, तोड़फोड़ के बाद पुलिस को गौचर के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागी करनी पड़ी। इस मामले में मारपीट के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक गौचर में कैलाश बिष्ट रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। कैलाश की दुकान के ठीक नीचे शरीफ और सलमान मसाले की ठेली लगाते हैं। कैलाश ने वहां पर स्कूटी पार्क कर दी थी, जिसके बाद शरीफ और उनके बेटे सलमान ने कैलाश से स्कूटी किसी और जगह पार्क करने को कहा। कैलाश ने स्कूटी हटाने से मना किया, तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। मारपीट में कैलाश बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए गौचर और कर्णप्रयाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी। घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों के लोग घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), धारा191(2) और धारा 352 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए। कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी से मारपीट व गाली गलौज करने वाले चार आरोपी 1.शादाब अहमद पुत्र इलीयास अहमद निवासी ग्राम राजारामपुर थाना नजीबाबाद उ0प्र0 उम्र 21 वर्ष, 2. उस्मान पुत्र सरीफ अहमद निवासी उपरोक्त उम्र 28 वर्ष, 3. आसिफ पुत्र तस्लीम अहमद निवासी उपरोक्त उम्र 26 वर्ष व 4. शारिक पुत्र कादिर खान निवासी ग्राम सहानपुर थाना नजीबाबाद उ0प्र0 उम्र 26 वर्ष, हाल निवासी गौचर को दिनांक 15.10.24 को गौचर-कर्णप्रयाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात है। पुलिस द्वारा आमजनमानस से लगातार शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है।