अगले 6 महीने तक परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, सरकार ने छह महीने के लिए बढ़ाई एस्मा 

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DEHRADUN:  हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देशभर में ट्रांसपोर्ट्स ने हड़ताल का रुथख अपनाय. था, जिसके बाद सरकार ने कानून लागू करने को फिलहाल टाल दिया। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य के परिवहन कर्मियों की किसी तरह की हड़ताल पर अगले 6 महीने तक रोक लगा दी है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के तहत अब परिवहन सेवाओं को अति आवश्यक सेवाएं करार देते हुए एस्मा लगा दिया है।

बता दें कि 1 जनवरी से देशभर में ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला था। उत्तराखंड में भी परिवहन निगम के ड्राइवर हड़ताल में शामिल थे जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड सरकार ने इससे सबक लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे, सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है।

गुरुवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने एम्सा को लेकर आदेश जारी किए है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की समस्त सेवाओं को अतिआवश्यक सेवाएं घोषित करते हुए उनके कर्मचारियों की हड़ताल निषिद्ध की जाती है। इससे पहले दो जनवरी को उत्तराखंड परिवहन निगम की हड़ताल को लेकर परिवहन सचिव ने एमडी परिवहन निगम को भी तलब किया था, साथ ही उन ड्राइवरों की रिपोर्ट मांगी थी, जो हड़ताल में शामिल हुए थे। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने मंगलवार दो दिसंबर शाम को हड़ताली ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और ड्राइवरों से भी वार्ता की थी और मांगों को केंद्र तक पहुंचाने की बात कही थी। इसी के साथ परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि उनके शहर में किसी भी तरह की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बांधित न हो, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी, एसएसपी व एसपी की है।

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