सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देगा उत्तराखंड, आरक्षण नियमावली जारी, ये छूट भी मिलेगी

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DEHRADUN:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी है।

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी नियमावली के जरिए अब सेना,. वायुसेना, वायुसेना से सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

इन विभागों में इन पदों पर मिलेगा आरक्षण का लाभ

गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, नागरिकपुलिस /पीएसी, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर पीएसी , अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बन्दी रक्षक तथा उप कारापाल के पदो पर ।

वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा के पदों पर , आबकारी विभाग आबकारी सिपाही के पद पर , परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पद पर और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पद पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

शर्तें

पूर्व अग्निवीर जिन्हें भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ हो और जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से की गई हों उनको सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी  समूह ग के वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन करते वक्त 10 प्रतिक्षत क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे।

फिजिकल और उम्र में भी छूट

पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीर को सीधी भर्ती हेतु भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।

पूरी नियमावली यहां देखें/डाउनलोड करें…

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