चारधाम के नाम पर नहीं बन सकेंगे ट्रस्ट, ओपीडी चार्ज, एंबुलेंस चार्ज में कमी, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

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DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित करने के लिए सीएम को अधिकृत किया है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आम लोगों को राहत देते हुए पंजीकरण शुल्क ओपीडी शुल्क व एंबुलेंस चार्ज में कमी की है।

सरकारी अस्पतालों में भर्ती शुल्क घटा

– सरकारी अस्पतालों में ओपीडी से लेकर एंबुलेंस चार्ज और बेड के शुल्क को कम किया गया है।

– ओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया।

– जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया।

– प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया।

– एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा।

-लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे। पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देय होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी।

-इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।

 

दिल्ली में केदारनाथ मंदिर विवाद से लिया सबक

बैठक में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर हुए विवाद के बाद कडा पैसला लिया गया है। किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। धर्मस्व विभाग जल्द तैयार करके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाएगा।

 

कैबिनेट बैठक के फैसले

– सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा।

– स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।

– 50% तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था। जिसमें अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई है।

-एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी

-पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।

-पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा।

– उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।

– वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन।

– उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को अनुमोदन।

-यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी करेंगे। 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।

– मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी

-विद्या समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित होंगे

– एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया।

– उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया।

– विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन।

– सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।

– नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी।  पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी।

– हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति।

-पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण देगा।

 

 

 

 

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