बोर्ड परीक्षा में दिव्यांगों को 5 अंकों की छूट, पढ़िए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई विभागों से जुड़े 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट के फैसले
– गैरसैंण मेंआगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा| जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
– बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला हुआ है
– अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के होनहार गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है, ताकि अब ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें।
– हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली।
– राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराया नहीं देना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात करने का फैसला लिया गया है।
– पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।
-उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने को भी मंजूरी दी गई है। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठनो को भी मंजूरी दी गई है।
-जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
– साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा
-उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 को विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी मिली।
-उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।
-ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।
-उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।
-उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।
-समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।
-स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
-उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।